जयपुर। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3 लाख 74 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 5 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 57 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 10 हजार से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2 लाख 5 हजार 8 व्यक्तियों के चालान किए गए है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। महानिदेशक पुलिस अपराध एमएल लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारेंटाइन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 545 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 548 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 7 लाख 13 हजार 827 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 55 हजार 791 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 12 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। लाठर ने बताया कि 23 हजार 541 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है। महानिदेशक पुलिस अपराध ने बताया कि कालाबजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 140 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और 97 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने एवं मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।